मुंबई में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकठा होने पर मनाही

मुंबई । मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इक_े होने पर मनाही है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में धारा 144 चार दिसंबर से दो जनवरी तक लागू रहेगी। मुंबई पुलिस ने यह आदेश शहर में शांति और सुव्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की रुकावटों से बचने के लिए जारी किया है।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, आदेश के मुताबिक एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के इक_े होने पर बैन होगा। सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शन, जुलूस और जमावड़ा या सभा पर बैन होगा। पब्लिक प्लेस में पटाखे, डीजे, बैंड, लाउडस्पीकर या अन्य वाद्ययंत्रों के बजाने पर पाबंदी होगी। विवाह सामारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तान या श्मशान घाट तक जाते वक्त भीड़ जुटाने, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की मीटिंग पर बैन होगा।
कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोकल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लोगों के जमा होने पर बैन होगा। यहां तक कि स्कूल-कॉलेजों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों में भी मीटिंग आयोजिक नहीं की जाएगी। कंपनियों की नॉर्मल मीटिंग्स पर भी बैन होगा। दुकानों और संस्थानों के व्यापार से जुड़ी सभी बैठकों, सभाओं पर भी पाबंदी लागू होगी। इसके अलावा तेज आवाज में गाना बजाने पर भी पाबंदी होगी।
क्या है धारा-144 और कब लगाई जाती है?
सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।

mithlabra
Author: mithlabra