नई दिल्ली। ठेकेदार को पानी की बोतल पर 5 रुपए वसूलना महंगा पड़ गया है। IRCTC के लाइसेंसी ठेकेदार मेसर्स चंद्र मौली मिश्रा के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामला अंबाला डिवीजन का है। जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ एक यात्री ने पानी की बोतल पर एमआरपी से 5 रुपए ज्यादा वसूलने की शिकायत दर्ज कराई थी।मेसर्स चंद्र मौली मिश्रा के पास लखनऊ-चंडीगढ़-लखनऊ के लिए चलने वाली ट्रेन 12231/32 में खाने-पीने की वस्तुएं सप्लाई करने का ठेका है। इस ट्रेन में कोई पैंट्री कार नहीं है, इसलिए उन्हें ही इन सामान की सप्लाई करनी होती है। गुरुवार को शिवम भट्ट नाम के एक यात्री ने ट्विटर पर 5 रुपए ज्यादा वसूलने का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। शिवम चंडीगढ़ से शाहजहांपुर के लिए यात्रा कर रहे थे। तभी एक वेंडर से उन्होंने पानी की बोतल खरीदी जिस पर 15 रुपए एमआरपी था, पर उनसे 20 रुपये वसूले गए। इसे लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और सामान बेचने वाले वेंडर दिनेश के मैनेजर रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने जुर्माना लगाने की सिफारिश की। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्टर के दस्तावेजों की जांच की गई और अंत में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

Author: mithlabra
