गैस का अवैध भंडारण,एक गिरफ्तार,दौ सौ सिलेंडर बरामद

रायपुर । घरेलू गैस सिलेण्डरों से कमर्शियल गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बिक्री करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने ङ्क्षगरफ्तार किया है तथा उसके पास से दो सौ नग घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किया है।
एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत लीली चौक स्थित कल्याण गैस हाउस के संचालक द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों से कमर्शियल गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बिक्री की जा रहीं है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कल्याण गैस हाउस में जाकर रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में 2 व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें से एक पुलिस टीम को देखकर फरार हो गया। दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सीताराम अग्रवाल कल्याण गैस हाउस का संचालक होना बताया फरार व्यक्ति के संबंध में पूछताछ करने पर सीताराम अग्रवाल ने उसे अपना पुत्र मुकेश अग्रवाल होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दुकान की तलाशी लेने पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से कमर्शियल गैस सिलेण्डरों में रिफलिंग वैक्यूम मोटर से गैस रिफलिंग करना पाया गया। गैस रिफलिंग करने व गैस सिलेण्डर रखने व खरीदी-बिक्री करने के संबंध में सीताराम अग्रवाल से दस्तावेज, पंजीयन व अन्य कागजात की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज, पंजीयन या अन्य कोई कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर आरोपी सीताराम अग्रवाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें एवं अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में रिफलिंग वैक्यूम मोटर से गैस रिफलिंग करते अलग-अलग कंपनियों के 100 नग छोटे/बड़े भरे गैस सिलेण्डर तथा 100 नग छोटे-बड़े खाली गैस सिलेण्डर कुल दो सौ नग गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रानिक तराजू एवं गैस रिफलिंग वैक्यूम मोटर जप्त किया गया। मामले में ओरापी सीताराम अग्रवाल के विरूद्ध धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। ़

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Author: mithlabra